संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति के लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। यह जानकारी
विभाग के जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने दी।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा एनएसएफडीसी योजना के तहत माइक्रो फाइनेंस स्कीम और टर्म लोन स्कीम चलाई जा रही है। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति के परिवारों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है।
जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस ऋण का उपयोग लोग किराना दुकान, जनरल स्टोर, सीएससी सेंटर, फल-सब्जी का काम, ई-रिक्शा, कपड़ों का काम, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून और फर्नीचर बनाने जैसे कई व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय के नंबर 99966-18857 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन निगम की वेबसाइट www.hscfdc.org.in, कॉमन सर्विस सेंटर, सरल पोर्टल या जिला कार्यालय से किया जा सकता है।
यह है स्कीम
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माइक्रो फाइनेंस स्कीम : 1 लाख रुपये तक का ऋण
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टर्म लोन स्कीम : 2 लाख रुपये तक का ऋण