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Kaithal News: होली पर खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ी, लैब में अटकी 24 सैंपल की रिपोर्ट

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कैथल। होली का पर्व नजदीक आते ही बाजार में खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। बाजार में मिलावटखोर सक्रिय है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए 24 खाद्य पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट लैब में अटकी है। इस साल भी प्रशासनिक देरी ने सेहत की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी, लोग बाजार में बिक रही मिठाई और अन्य पदार्थों का सेवन कर चुके होंगे, ऐसे में बाद में आई रिपोर्ट किसी काम की नहीं। विभाग ने जनवरी में 16 और फरवरी में 8 खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। इनमें फरवरी में लिए गए सैंपल में मोतीचूर व बूंदी के लड्डू और दाल के सैंपल शामिल हैं।
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गत वर्ष होली से पूर्व लिए गए 13 सैंपलों में घी और सोस यानी चटनी के तीन सैंपल फेल पाए गए थे। हालांकि जब तक ये रिपोर्ट आई थी, तब तक लोग सामग्री लोगों के पेट में जा चुकी थी। अबकी बार भी इसी तरह की स्थिति है। बता दें कि गत वर्ष फरवरी में 13 सैंपल लिए गए थे इनमें तीन फेल थे। मार्च में लिए गए 6 सैंपल ठीक पाए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बीते 5 वर्षों में कुल 660 सैंपल लिए गए, जिनमें से 164 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे।

300 किलो पनीर और 10 हजार लीटर दूध नष्ट करवाया
सीवन में गत नवंबर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक दूध उत्पाद फैक्टरी पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां रिफाइंड तेल की बोतलें मिली। पनीर और दूध में मिलावट की आशंका के चलते 300 किलो पनीर और 10 हजार लीटर दूध नष्ट करवाया गया। मौके पर 600 किलो घी भी जब्त किया गया। मौके से 2000 लीटर पाम रिफाइंड आयल भी बरामद हुआ था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जांच में इनकी गुणवत्ता में काफी खामियां मिली थीं। पनीर चखने के बाद स्वाद अच्छा नहीं मिला, उसमें हल्की बदबू और दूूध में खटास मिली थी।
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एक्सपायरी अंकित नहीं होती

जनता को बेहतर गुणवत्ता की मिठाई उपलब्ध करवाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की ओर से एक अक्तूबर 2020 से नए प्रावधान लागू किए गए थे। इसमें गाइडलाइन के अनुसार मिठाई के दुकानदार को मिठाई के बनने और उसके उपयोग की तिथि को स्पष्ट रूप से लिखना होता है। यह तिथि मिठाई के डिब्बे व ट्रे पर अंकित कर सकते हैं। वहीं, काउंटर में रखी रहने वाली मिठाई ट्रे पर अंकित करना अनिवार्य है। अगर ये जानकारियां नहीं लिखी गई हैं तो ग्राहक खाद्य निरीक्षक से शिकायत कर सकता है, इसमें कार्रवाई का भी प्रावधान है। अधिकतर दुकानों पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है।

पांच साल में लिए गए सैंपल
वर्ष - सैंपल लिए - मानकों पर नहीं
2020ं-21 112 34
2021-22 155 37
2022-23 179 43
2023-24 122 35
2024-25 92 15

सावधान रहें, सुरक्षित रहें


- चमकदार और अत्यधिक रंगीन मिठाइयों से बचें।
- खुले हुए घी या तेल के बजाय विश्वसनीय ब्रांड का चुनाव करें।

- यदि किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद या गंध में बदलाव लगे, तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित विभाग को करें।

विभाग की तरफ से लगातार सैंपलिंग की जा रही है। सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट में पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं मिला तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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- डाॅ. पवन, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कैथल
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