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Kaithal News: चूरा-पोस्त रखने के दोषी को पांच साल का कारावास

Fri, 12 Sep 2025 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल/कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की (स्पेशल एनडीपीएस एक्ट) अदालत ने कैथल जिले के फतेहपुर गांव निवासी सुभाष को 30 किलोग्राम चूरा-पोस्त रखने के एक मुकदमे में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ढांड रोड पिहोवा पर कैंचिया चौक के पास मौजूद थी। टीम ने उसी समय मिली गुप्त सूचना के आधार पर ढांड रोड पर नाकेबंदी करके सुभाष को कैंटर सहित काबू किया था। दोषी सुभाष व उसके कैंटर की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 30 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ था। सुभाष के विरुद्ध थाना पिहोवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले का चालान अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए बुधवार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) के तहत पांच साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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