कैथल। शिलांग से कैथल भेजी गई 50 इंच की सोनी ब्राविया एलईडी टीवी क्षतिग्रस्त हालत में पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
आयोग ने कोरियर कंपनी की सेवा में गंभीर कमी मानते हुए 88,826 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान न करने पर कंपनी को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। अध्यक्ष नीलम कश्यप और सदस्य सुनील मोहन त्रिखा और हरिशा मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी पार्सल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने में विफल रही। मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 देने के भी निर्देश दिए हैं।