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Kaithal News: विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा 40 लाख रुपये

Thu, 29 Aug 2024 05:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। एक अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा 40 लाख रुपये है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है।

डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद जिला में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब पांच सितंबर से कैथल, कलायत, पूंडरी व गुहला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे।

नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।
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डीसी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी।
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