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डोडापोस्त तस्करी के दोषी को छह माह का कारावास

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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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गुहला थाना गांव मलिकपुर निवासी कैप्टन सिंह उर्फ गीता को पुलिस ने जुलाई 2018 में 2 किलो डोडापोस्त सहित गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चले ट्रायल में कैप्टन सिंह दोषी साबित हुआ। जिसे वीरवार को छह माह की सजा सुनाई गई है।
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पुलिस के अनुसार थाना चीका से पुलिस की टीम चीका समाना की तरफ जा रही थी। जहां महमूदपुर की तरफ से एक युवक हाथ में पॉलिथीन लेकर पैदल जा रहा था। युवक के पास पुलिस ने गाड़ी रोकी तो युवक ने थैला फेंक दिया और मौके से भागने लगा था। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक को काबू किया था। पकडे़ गए युवक की पहचान मलिकपुर निवासी कैप्टन सिंह उर्फ गीता के तौर हुई थी। थैले से पुलिस ने दो किलो डोडापोस्त बरामद किया था। उप जिला न्यायवादी सुरजीत सिंह आर्य ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को छह महीने कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि नशा नौजवान पीढ़ी के लिए खतरनाक है।
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