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अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही दयालु योजना : डीसी

Wed, 07 May 2025 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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कैथल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
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इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह जानकारी डीसी प्रीति ने दी है।

डीसी प्रीति ने बताया कि इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की छह से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार की ओर से मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख तथा 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये सहायता दी जाती है।
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उपायुक्त ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति की को www.dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद पीपीपी आईडी नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित किया जाएगा, फिर लाभार्थी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद फार्म जमा कर सकते हैं। संवाद
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