हरियाणा के कैथल में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले अध्यापक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अध्यापक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी अध्यापक को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
छात्रा के पिता ने शहर थाना में चार दिसंबर 2020 को केस दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया गया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11वीं की छात्रा है। एक दिन उसने रोते हुए बताया कि उसका क्लास टीचर सुरेश पिछले काफी समय से स्कूल में अश्लील हरकतों से और मोबाइल पर गलत बातें व संदेश भेजकर उसे परेशान कर रहा है।
नवंबर के प्रथम सप्ताह में सुरेश ने रोल नंबर देने के बहाने से स्कूल में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद छात्रा ने सुरेश का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, परंतु दोबारा स्कूल की तरफ से ऑनलाइन कक्षाओं के बारे संदेश आने पर मोबाइल नंबर को खोला तो सुरेश फिर छात्रा को परेशान करने लगा। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अध्यापक सुरेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जयभगवान गोयल ने की।