फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अंतरराज्यीय नशा तस्कर रैकेट के 4 सदस्यों को सजा सुनाई

विज्ञापन
विज्ञापन
अंतरराज्यीय नशा तस्कर रैकेट के चार सदस्यों को सजा सुनाई
विज्ञापन

एक को 20 साल की तो 3 को 14-14 साल की सजा सुनाई
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को दोषी करार देते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने तस्करी के आदतन अपराधी को 20 वर्ष व 3 को 14-14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया है।
सीआईए-टू ने 2 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 3 बजे जींद बाईपास के नजदीक से एक आयशर कैंटर में 330 बोरी चना छिलका के नीचे छिपाए गये 40 कट्टों से 776 किलो डोडापोस्त बरामद किया था। मध्य प्रदेश से खरीदे गए नशे को तस्कर पटियाला पंजाब में ले जा रहे थे। जिला पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि एएसआई हवा सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कैंटर चालक ईकबाल सिंह व भाल सिंह (दोनों सगे भाई) वासीयान रतनहेड़ी जिला पटियाला तथा कैंटर मालिक अमरेंद्र उर्फ गगनदीप निवासी अराई माजरा जिला पटियाला काबू किया, जबकि मौके से प्रगट सिंह निवासी कुम्हार माजरा जिला कुरुक्षेत्र अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद तलाशी में छिलके की 330 बोरियों के नीचे छिपाए गये 40 प्लास्टिक कट्टों से कुल 776 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। थाना शहर में मामला दर्ज कर सीआईए-टू के एएसआई रामबीर द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गये। वे इसे 1500 की दर से खरीद कर लाए और आगे 3 हजार की प्रति किलो की दर से बेचा जाना था। बाद में पुलिस ने आरोपी प्रगट सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया, जो जिला अंबाला के एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में अदालत द्वारा सजायाब किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला व सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने आदतन अपराधी प्रगट सिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 3 लाख रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा, जबकि शेष उपरोक्त तीन आरोपी 14-14 वर्ष कारावास व प्रत्येक को एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना के सजायाब किए गए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें