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गाड़ी लूटने के दो आरोपियों को 6-6 साल के कारावास की सजा

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गाड़ी लूटने के दो आरोपियों को 6-6 साल के कारावास की सजा
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- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने अमरगढ़ गामड़ी निवासी राहुल उर्फ रामू, बात्ता निवासी राजीव उर्फ सोनू को एक गाड़ी को बंदूक की नोक पर लूट कर ले जाने के आरोप में 6-6 साल की सजा तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई है। राहुल और राजीव पर आरोप था कि दोनों ने पट्टीकोथ गदली निवासी सुशील कुमार की गाड़ी नंबर एचआर-08वी-6479 को किसी रिश्तेदार की दुर्घटना होने का अंदेशा देकर असंध-पानीपत के लिए किराए पर लिया था। बाद में रास्ते में किसी बहाने से गाड़ी रुकवाकर बंदूक की नोक पर चालक को पिछली सीट पर बैठाकर किराना रोड पर ले गए और गाड़ी के चालक को गन्ने के खेत में छोड़ दिया। साथ उसे धमकी दी कि यदि आधे घंटे तक खेत से बाहर आए तो गोली मार दी जाएगी। इसके बाद वे गाड़ी को लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ल निवासी जगदेव उर्फ भल्ला भी आरोपियों में शामिल था, लेकिन उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। न्यायाधीश एमएम धौंचक ने इस मामले में गाड़ी लूटने के केस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राहुल और राजीव को 6-6 वर्ष की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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