तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कुकर्म करने के प्रयास मामले में आरोपी को सोमवार अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रामसिंह चौधरी की अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस प्रवक्ता आरएल खटकड़ ने बताया थाना ढांड के तहत एक गांव वासी करीब आठ वर्षीय बच्चे को गांव का ही युवक 26 अगस्त, 2012 को दोपहर के समय अमरूद खिलाने के बहाने अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेत की तरफ ले गया। शक होने पर जब बच्चे का पिता व चाचा खेतों में पहुंचे तो आरोपी रजत ट्यूबवेल के कोठा के अंदर बच्चे से कुकर्म करने का प्रयास कर रहा था। थाना ढांड में दर्ज मामले में पुलिस ने घटना के अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। प्रवक्ता ने बताया अदालत ने मामले में उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई।