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Kaithal News: श्मशान का मुद्दा गरमाया

Tue, 18 Apr 2023 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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कलायत। कलायत के गांव कमालपुर में श्मशान भूमि का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। ग्रामीणों ने पंचायत विभाग के अधिकारियों पर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय और उपायुक्त के आदेशों की पालना न करने के आरोप लगाए है।
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ग्रामीणों का शिष्टमंडल सोमवार को खसरा नंबर 133 में कोल्हू की भूमि पर संस्कार करने पर पूर्ण रोक लगाते हुए गांव संडील रोड पर खसरा नंबर 183 व 184 में श्मशान का जीर्णोद्धार और मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग को लेकर कलायत लघु सचिवालय पहुंचा। इस दौरान एसडीएम देवेंद्र शर्मा कलायत से बाहर प्रशासनिक बैठक में थे। इस पर ग्रामीणों ने एसडीएम रीडर जगदीश कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखा। ग्रामीणों ने बताया कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार जिला उपायुक्त कैथल ने पंचायत विभाग को इस संदर्भ में आदेश जारी किए थे। इसमें संडील रोड पर श्मशान घाट का सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जीर्णोद्धार करना था। जमीन धरातल पर कार्य करने की बजाए इस मामले को जिस प्रकार लंबे समय से ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, वह अपने आप में अलग से उच्च स्तरीय जांच का पहलु है, वहीं एक प्रकार से उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सुधीर मित्तल ने गांव कमालपुर निवासी संदीप कुमार की सिविल रिट पटीशन पर सुनवाई करते हुए चार जुलाई 2022 को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। इसमें वादी की याचिका को निपटापा करते हुए 10 दिसंबर 2021 को न्यायालय द्वारा दिए आदेशों की पालना के लिए जिला उपायुक्त कैथल को चार सप्ताह के अंतराल में समस्या निपटान के आदेश दिए।
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आदेशों का होगा पालन

मैं गांव धनौरी में 21 से शुरू होने वाले संत धन्ना भगत जयंती समारोह के आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारी में लगा हूं। इसके मद्देनजर गांव कमालपुर के शिष्टमंडल से वे 24 अप्रैल को मुलाकात करेंगे। निश्चित रूप से न्यायालय के आदेशों का पालन होगा। -देवेंद्र शर्मा एसडीएम, कलायत
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