संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला उपभोक्ता आयोग ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक स्टोर को सेवाओं में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के चलते फटकार लगाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह जुर्माना मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को देने के आदेश किए हैं। इस बारे में जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट विनय गर्ग ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक मार्च 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार विनय गर्ग ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक स्टोर से 2132 रुपये कीमत में 10 किलो ब्रांडेड आटा खरीदा था। इस पैकेट के साथ बेसन के 500-500 ग्राम के दो बैग फ्री में दिए जाने थे।
फ्री में दिए जाने वाले इस बेसन के एक बैग की कीमत 71 रुपये थी। आटे की पैकिंग पर भी यह बेसन फ्री देने के बारे में लिखा भी गया था, लेकिन स्टोर के कर्मचारियों ने बेसन के बैग देने से साफ मना कर दिया। इस पर उपभोक्ता विनय गर्ग ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग द्वारा सम्मन दिए जाने के बावजूद स्टोर की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने स्टोर को 26 अप्रैल 2024 को एक्स पार्टी घोषित कर दिया। इसके बाद शिकायत पक्ष की दलील सुनते हुए आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा और हरीशा मेहता ने स्टोर को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता को बेसन के 500-500 ग्राम के दो बैग दिए जाएं व मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपये 45 दिन में दिए जाएं।