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Kaithal News: फ्रिज में करंट आने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 32,421 रुपये देने के दिए आदेश

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कैथल। जिला उपभोक्ता फोरम ने फ्रिज में बार-बार करंट आने और शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने सैमसंग इंडिया कंपनी को उपभोक्ता के फ्रिज की कीमत, सर्विस शुल्क, मुआवजा और मुकदमा खर्च सहित कुल 32,421 रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश दिया है कि यदि निर्धारित 45 दिन की अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी को इस राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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गांव डीग निवासी केहर सिंह ने आयोग में दायर शिकायत में कहा था कि उन्होंने 21 अप्रैल 2023 को पूंडरी स्थित न्यू सिटी हार्ट मोबाइल शोरूम से 21,890 रुपये में सैमसंग का फ्रीज खरीदा था। कुछ समय बाद फ्रिज में स्पार्किंग होने लगी और उसे छूने पर करंट आने लगा। वारंटी अवधि के दौरान अधिकृत सर्विस सेंटर ने मरम्मत के नाम पर 531 रुपये भी वसूले लेकिन इसके बावजूद समस्या बार-बार बनी रही। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने न तो फ्रिज बदला और न ही उसकी कीमत लौटाई। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान सैमसंग इंडिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि फ्रिज में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी।
कंपनी का दावा था कि करंट आने की वजह उपभोक्ता के घर की अर्थिंग व्यवस्था थी। हालांकि आयोग ने पाया कि कंपनी ने सर्विस शुल्क लेने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। साथ ही अपने दावों के समर्थन में कोई पर्याप्त तकनीकी रिपोर्ट या अन्य ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने मामले को सेवा में कमी मानते हुए सैमसंग इंडिया को फ्रिज की कीमत 21,890 रुपये, सर्विस शुल्क के 531 रुपये वापस करने, मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश दिए।
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