संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। उपभोक्ता फोरम ने एक कंपनी को खराब वाशिंग मशीन बदलने के आदेश दिए। यह आदेश वाशिंग मशीन की निर्माता कंपनी आईएफबी इंडस्ट्री के वितरक को दिए हैं। कंपनी ने यह खराब वाशिंग मशीन सेक्टर 19 निवासी जयप्रकाश को बेची थी। फोरम ने यह भी निर्देश दिए है कि मशीन को 45 दिन के अंदर बदला जाए।
उपभोक्ता जयप्रकाश ने फोरम में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने उक्त कंपनी की आरे से निर्मित वाशिंग मशीन 33 हजार रुपये में नवंबर 2021 में खरीदी थी। यह मशीन शुरू से ही खराब रही और ठीक प्रकार से नहीं चली। इस बारे में उसने कंपनी और स्थानीय वितरक से शिकायत की और मोबाइल पर संदेश भी भेजे। प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि कंपनी की मशीन में कोई मैन्युफैक्चरर्स दोष नहीं है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने केस को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।
आयोग ने अपने फैसले में लिखा की खरीदारी के समय कंपनी ने उपभोक्ता को चार साल की सुपर वारंटी व 10 साल की स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट 10 साल की मोटर वारंटी दी हुई है। सभी साक्ष्यों व दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुमन राणा व सुनील मोहन त्रिखा ने सर्वसम्मति से फैसले में मशीन बदलने व ऐसा संभव न होने पर 33 हजार रुपये की राशि उपभोक्ता को 45 दिन के अंदर लौटाने के आदेश दिए।
उपभोक्ता को पुरानी मशीन स्थानीय वितरक को लौटानी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में धारा 72 के तहत आरोपी निर्माता कंपनी के सक्षम अधिकारी को जेल जाना पड़ सकता है या अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।