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Kaithal News: चिराग योजना ः स्कूलों में 10 तक होंगे प्रवेश

Thu, 04 Apr 2024 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। आर्थिक कमजोर विद्यार्थियों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निजी स्कूल में पढ़ाने की चिराग योजना के तहत जिले के निजी स्कूलों ने अपनी सीटों का ब्योरा दे दिया है। इसके तहत अब 10 अप्रैल तक दाखिले होंगे। यदि किसी स्कूल में आवेदन अधिक आए तो वहां ड्रा से विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस योजना के तहत जिले के 30 स्कूलों ने विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए आवेदन किया था। दूसरी तरफ निजी स्कूलों ने अपने दाखिले शुरू कर दिए हैं। अभिभावक रोहित, अमित और संदीप बताया कि निजी स्कूल में दाखिला करवाने के बाद यदि बच्चे का नाम योजना में आता है तो स्कूल प्रबंधक फीस नहीं लौटाते हैं।
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चिराग योजना के तहत जिले के 30 निजी स्कूलों ने अपनी सीटों का ब्योरा दे दिया है। इसके बाद अब 10 अप्रैल तक इन स्कूलों में एक लाख 80 हजार रुपये कम आय वाले लाभार्थी परिवार अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। यदि किसी अभिभावक को कोई परेशानी हो तो वे इसकी जानकारी लिखित में दे सकता है। -विजयलक्ष्मी, जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
कलायत में पांच स्कूलों में लागू है योजना
कलायत। नए शैक्षणिक सत्र 2024-2025 मेंं मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम एक की बजाय पांच निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू रहेगी। यह जानकारी कलायत के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश सिंगला ने दी। उन्होंने बताया कि जिन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलोंं का निर्धारण किया गया है उसमें शिक्षा भारती विद्या निकेतन स्कूल कलायत, डीडीवाई खरक पांडवा, दिल्ली स्कूल कलायत, शहीद भगत सिंह मटौर और सर छोटू राम स्कूल कुराड़ शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र मेंं एक लाख 80 हजार या इससेे कम आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी स्कीम के तहत प्रवेश पा सकते हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में जिला अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। इसमें प्रारूप आवेदन पत्र, गाइड लाइन व स्कूलोंं की सूची संलग्न है। चिराग स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बीईओ कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सलीम निर्मल को सौंपी गई है।
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उन्होंने बताया कि 2023-2024 में सरकारी स्कूल मेंं पढ़ रहे विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तय सीटों की तुलना में ज्यादा आवेदन आने पर ड्रा प्रक्रिया के जरिये निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। योजना चौथी से 12वीं कक्षा तक लागू रहेगी। वे ही विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने 2023-2024 सत्र मेंं सरकारी स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। विद्यार्थी केवल अपने खंड के किसी एक ही स्कूल मेंं आवेदन कर सकते हैं। जिन स्कूलों में आवेदन तय सीटों से ज्यादा प्राप्त होंंंगे, उनमें 12 अप्रैल 2023 को लॉटरी ड्रा से दाखिले होंगे। दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। संवाद
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