कैथल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का 25 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। इस संदर्भ में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सोमवार से ही जिला स्तर व उप मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर्वप्रथम अंत्योदय परिवार की महिलाओं को उनके परिवार पहचान पत्र से उनका बैंक खाता लिंक करने बारे में जागरूक किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त ने रविवार को इस संदर्भ में लघु सचिवालय सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला व उपमंडल स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां संबंधित अधिकारी आज से ही शुरू कर दें।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं और मौके पर ही पात्र महिलाओं का पंजीकरण करवाया जाए। पंजीकरण निशुल्क रहेगा। इस योजना के अंतर्गत हर पात्र महिला को 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में दी जाएगी। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने चंडीगढ़ से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से सभी उपायुक्तों को इस कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नागरिक अस्पताल कैथल में किया जाएगा। वहीं गुहला एवं कलायत उपमंडल पर भी नागरिक अस्पतालों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने बीडीपीओ व जिला नगर आयुक्त को निर्देश जारी किए कि कार्यक्रम के संबंध में गांव व शहर में मुनादी करवाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, सिविल सर्जन डा. रेणु चावला, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नसीब सैनी, डा. दिनेश कंसल मौजूद रहे।
ये महिलाएं हैं योजना की पात्र
इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले पाएंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है। उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो स्वयं या उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालाँकि, जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजना (जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि) का लाभ ले रही हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
योजना का लाभ लेने के लिए ये कागजात जरूरी
उपायुक्त ने बताया कि योजना का आवेदन लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल, आय संबंधी जानकारी, बैंक खाता विवरण देना जरुरी होगा। सभी आवेदन क्रिड विभाग की ओर से नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की ओर से जांचे जाएंगे और पात्रता की पुष्टि होने पर लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।