कैथल। महिला थाना पुलिस कैथल ने गांव बालू में 13 साल की किशोरी का बाल विवाह करने के आरोप में एक महिला सहित पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने महिला पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 19 जनवरी 2025 को गांव बालू में एक बालिका के परिजनों ने उसकी जबरन शादी करवा दी। बाद में जांच में पाया गया कि बालिका की आयु केवल 13 साल की थी। जांच के दौरान उसके बाल विवाह करवाने में बालिका के पिता करमजीत, मां किरण देवी, मामी संतरो देवी व कुलदीप और कृष्ण कुमार का हाथ पाया गया। मामले की जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक निर्मला ने बताया कि पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद