कैथल। पट्टेदारों को पंचायती जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए लागू योजना के तहत डीसी प्रीति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी पात्र आवेदन आए हैं, उन पर शीघ्र और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीसी ने कहा कि यह योजना सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत पंचायती भूमि पर लंबे समय से रहने वाले पट्टेदारों और घर बनाने वालों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के लिए निर्धारित हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 और संबंधित नियमावली का पूरी गंभीरता से पालन करें।उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र आवेदकों को योजना का लाभ समय पर और नियमानुसार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी इस योजना को प्राथमिकता देते हुए आदेश जारी किए हैं ताकि पात्र पट्टेदारों को उनके हक का लाभ तत्काल मिल सके। संवाद