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Kaithal News: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

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कैथल। आगामी 1 अक्तूबर से 24 अक्तूबर 2026 तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 10वीं, 12वीं (शैक्षणिक/ओपन स्कूल) और डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवधान-रहित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधीश अपराजिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, कागज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार के संचार उपकरण ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमेटी चौक, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गीता भवन, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाखौली अड्डा और श्री ग्यारह रुद्री विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंदाना गेट में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
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