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Kaithal News: बिना वर्दी सड़क पर ऑटो और ई-रिक्शा दाैड़ा रहे चालक

Wed, 18 Feb 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। शहर की सड़कों पर अब भी कई ऑटो और ई-रिक्शा चालक बिना वर्दी पहने यात्रियों को ढोते नजर आ रहे हैं। चौक-चौराहों पर पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। करीब एक सप्ताह पूर्व पुलिस प्रशासन ने सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए खाकी वर्दी पहनना अनिवार्य किया था, लेकिन आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है।

यातायात पुलिस ने पहले चालकों को वर्दी सिलवाने के लिए शनिवार तक का समय दिया था। बाद में ऑटो चालकों के अनुरोध पर यह समय सीमा बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दी गई। इसके बावजूद अनेक चालक नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं। पुलिस की ओर से अभी तक इक्का-दुक्का चालान ही किए गए हैं।
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शहर में लगभग 4500 ऑटो और ई-रिक्शा के पंजीकृत नंबर जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुल मिलाकर करीब 6500 ऑटो संचालित होने का अनुमान है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब विशेष अभियान चलाकर वर्दी न पहनने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसी वर्ष नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और ई-रिक्शा के अंदर-बाहर चालक का नाम, मोबाइल नंबर व अन्य विवरण अंकित करवाए गए थे। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई तय है। पुलिस के पास सभी चालकों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिससे नियम तोड़ने वालों की पहचान करना आसान होगा।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में तेज आवाज में लाउड म्यूजिक सिस्टम बजता मिला तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा। शहर में लगभग 4500 ऑटो और ई-रिक्शा के नंबर जारी किए जा चुके हैं।
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सभी चालकों के लिए खाकी वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह पहल शहर में यात्री सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ ऑटो चालकों की पेशेवर छवि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। यात्रियों से भी अपील की कि वे केवल नियमों के अनुसार वर्दीधारी और पंजीकृत ऑटो व ई-रिक्शा का ही उपयोग करें। जल्द ही विशेष अभियान चलाकर यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -सतपाल, यातायात प्रभारी

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को इन नियमों का करना होगा पालन
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ऑटो व ई-रिक्शा पर निर्धारित टेप लगाना अनिवार्य।

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चालक और प्रथम पंक्ति के यात्री के बीच फिक्स रॉड होना जरूरी।

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यात्री केवल बाईं ओर से ही चढ़ेंगे और उतरेंगे।

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चालक की सीट के पास टूल बॉक्स के ऊपर तथा सीट के पीछे कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं होगी।

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वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में चालक/संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता अंकित हो।

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वाहन के अंदर और बाहर इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन 100, एंबुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन 1091 स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य।
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