कैथल। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की शिकायत पर गबन के मामले में राशन डिपो धारक के खिलाफ चार माह तक कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने एक एएसआई को निलंबित कर दिया है। इससे पहले डीएसपी की ओर से की गई जांच में एएसआई को प्रथमदृष्टया लापरवाही का दोषी पाया गया था। साथ ही एसपी के निर्देश पर 22 अप्रैल को आरोपी डिपो धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कैथल के वार्ड नंबर-19 के डिपो होल्डर श्रीनिवास के खिलाफ 23 दिसंबर 2021 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी गई थी। डिपो होल्डर पर आरोप था कि प्रदेश की एनएफएसए स्कीम के तहत बंटने वाला राशन उसने हड़प लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण होने वाला राशन भी हड़प लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार डिपो होल्डर ने आठ क्विंटल 61 किलोग्राम बाजरा, दो क्विंटल 10 किलोग्राम गेहूं, 112 लीटर सरसों का तेल, 34 क्विंटल 30 किलोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, एक क्विंटल 40 किलो चीनी आदि का गबन किया है।
आरोप है कि डिपो होल्डर ने उक्त सरकारी राशन का वितरण न करके स्वयं ही हड़प लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक संदीप कुमार ने मौके का दौरा किया था। इसके बाद वार्ड के पार्षद से संपर्क किया तो उसने विभाग को लिखकर दिया था कि डिपो होल्डर राशन का वितरण नहीं कर रहा है। डिपो में खामियां मिलने के बाद डिपो को सील कर दिया गया था। इसके बाद 23 दिसंबर 2021 को विभाग ने थाना सिविल लाइन पुलिस को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन 22 अप्रैल 2022 तक थाना सिविल लाइन में केस दर्ज नहीं किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने डीएसपी रविंद्र सांगवान को जांच सौंपी थी। जांच में डीएसपी ने थाना सिविल लाइन में कार्यरत एएसआई अनिल कुमार को केस दर्ज करने में लापरवाही और देरी करने का दोषी करार दिया। इस पर एसपी मकसूद अहमद ने शनिवार को अनिल कुमार को निलंबित करने के आदेश जारी किए। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन हड़पने वाले डिपो होल्डर श्री निवास के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी। समय पर केस दर्ज नहीं करने पर एएसआई व जांच अधिकारी अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है।