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Kaithal News: लाभ लेने के लिए 31 तक करें आवेदन

Tue, 23 Sep 2025 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in

पर अटल सेवा केंद्र या सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के दौर में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी एवं अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा और प्राप्तांक के आधार पर 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
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उपायुक्त प्रीति ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

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12वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 75% और ग्रामीण क्षेत्र में 70% अंक प्राप्त करने पर 8,000 से 10,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

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स्नातक स्तर पर शहरी क्षेत्र में 65% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 9,000 से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

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पिछड़ा वर्ग (ए) के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 70% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक पर 8,000 रुपये,

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पिछड़ा वर्ग (बी) और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 80% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

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पिछली कक्षा की अंकतालिका

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जाति प्रमाण पत्र

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हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

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परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)

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आधार कार्ड

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बैंक खाता विवरण

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वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड

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अभिभावक की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र

उपायुक्त प्रीति ने बताया कि यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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