कैथल। ट्रिब्यूनल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की ओर से आमजन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम विकसित कर उसे लॉन्च किया गया है। इस नई व्यवस्था से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और लोगों की पहुंच और अधिक आसान होगी। डीसी अपराजिता ने बताया कि अब तक ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी परामर्शदाता के माध्यम से ट्रिब्यूनल कार्यालय में जाना पड़ता था। इस मैनुअल प्रक्रिया में आमजन का काफी समय, श्रम और धन खर्च होता था। जनता को इस परेशानी से राहत दिलाने के उद्देश्य से अब पूरी प्रक्रिया को आधुनिक व व्यवस्थित बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा शेड्यूल रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ संबंधित जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। डीटीपी को यह शक्तियां महानिदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा की ओर से प्रदान की गई हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित और पीड़ित व्यक्तियों को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वे इसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकें। डीसी ने बताया कि अब प्रभावित व्यक्ति घर बैठे ही विभाग के वेब पोर्टल पर जाकर अपनी पील ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं।