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बार एसोसिएशन का चुनाव मामला

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कैथल बार एसोसिएशन के दो चुनाव अधिकारियों के लाइसेंस सस्पेंड
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- बार एसोसिएशन का चुनाव मामला, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सचिव को जारी किया नोटिस

अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जारी गतिरोध के बीच हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट बार काउंसिल ने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए अधिवक्ता सीएल उप्पल व दीपक सेठ का लाइसेंस आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सचिव को नोटिस जारी किया है कि उन वकीलों के नाम बताए जाएं, जिन्होंने अपने नामांकन पत्र भरे हैं।
विदित रहे कि बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा द्वारा फैसला लिया गया है कि सभी जिलों में बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 6 अप्रैल को एक साथ करवाए जाएं। वहीं कैथल बार एसोसिएशन 22 दिसंबर को ही चुनाव करवाने को लेकर प्रयासरत है। जिसके तहत चुनावी शेड्यूल जारी कर सीएल उप्पल व दीपक सेठ को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। दोनों को 19 दिसंबर को काउंसिल कार्यालय में तलब किया गया है। जारी किए गए नोटिस में सीएल उप्पल व दीपक सेठ को कहा गया है कि यह कारण बताएं कि उनके नाम काउंसिल की सूची से क्यों न हटा दिए जाएं। आदेश पर चेयरमैन विरेंद्र अहलावत व दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।
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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलराज नौच ने कहा कि उन्हें बार काउंसिल के आदेश ई-मेल के जरिए मिल गए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है।
उधर, नामांकन पत्र भरने के पहले दिन 8 वकीलों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। चुनाव अधिकारी सीएल उप्पल ने बताया कि प्रधान पद के लिए अशोक गौत्तम, उप-प्रधान के लिए अशोक जागलान, सचिव के लिए सुरेंद्र चाहर, अतुल गुप्ता, सह-सचिव मनोज कश्यप, रमेश कसान, कोषाध्यक्ष के लिए प्रवीण शर्मा व संजीव सैनी ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारी सीएल उप्पल ने कहा कि उनका इसमें कोई कुसूर नहीं है। उन्हें हाउस की बैठक में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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