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मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य-डीसी

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मतदान के लिए सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सुनीता वर्मा ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र होने मात्र से किसी भी नागरिक को मतदान का अधिकार नहीं मिलता, जब तक उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो। आगामी एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही हैं, वे आगामी एक सितंबर से 31 अक्टूबर 2018 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण में अपना नाम दर्ज करवाएं। इस दौरान इन सूचियों में अन्य शुद्धिकरण भी करवाए जा सकते हैं।
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डीसी लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार एक सितंबर को जिला की चारों विधानसभाओं की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाता वेबसाइट पर एक सितंबर से अपना नाम मतदाता सूचियों में चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी बूथ स्तर अधिकारी 22 व 23 सितंबर तथा 13 व 14 अक्टूबर को संबंधित मतदान केेंद्र पर बैठकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फार्म प्राप्त करेंगे। इसके बाद 30 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करते हुए 4 जनवरी 2019 को फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बूथ स्तर एजेंट बनाकर इसकी सूची निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाने को कहा।
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