सुबह 8 से 10 बजे तक ही बजा सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीसी ने जारी किए आदेश
कैथल। 7 नवंबर दीपावली के दिन सायं 8 बजे से 10 बजे तक छोड़कर अन्य समय में पटाखे जलाने पर जिले भर में पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इस संबंध में जिलाधीश धर्मवीर सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 नवंबर को केवल सायं 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक द्वारा पीसीआर वैन तैनात करके की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 8 नवंबर तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।