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Kaithal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Sat, 13 May 2023 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो तथा महिला विरुद्ध अपराध में विशेष न्यायाधीश डा. गगनदीप कौर सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी हीरा को 20 साल के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना न देने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त काटनी होगी।
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पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा डीएलएसए की ओर से देने के आदेश भी हुए हैं। मुआवजा राशि वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला की तीन लड़का व एक लड़का है। सबसे छोटी 17 साल की लड़की छठी कक्षा तक पढ़ी है। स्कूल छोड़ने के बाद वह घर पर रहती थी। तीन जून 2020 को सभी लोग घर के आंगन में सोए थे। अगली सुबह पांच बजे वह उठी तो उसने देखा कि उसकी छोटी लड़की घर पर नहीं थी। तलाश की गई पर उसका पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि उसे नानकपुरी कॉलोनी निवासी हीरा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर ले गया है। इस काम में मुकेश व उसकी पत्नी सुमन का भी हाथ है। इस शिकायत पर थाना शहर में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. गगनदीप कौर ने 46 पेज के फैसले में हीरा को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।
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