संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में शहर के सुभाष नगर निवासी कुलदीप उर्फ केड़ी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनुपमिश मोदी ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से आरोपी की संलिप्तता सिद्ध करते हैं और अपराध की प्रकृति अत्यंत जघन्य है।
मामले के अनुसार, सिटी थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 85 दिनांक 28 फरवरी 2023 के तहत आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
वारदात के बाद पीड़िता को धमकियां भी दी गईं। कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
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धारा 363 (अपहरण) : 3 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना
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धारा 366 (यौन शोषण) : 5 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना
n पॉक्सो एक्ट की धारा 6: 20 वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना
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धारा 506 (धमकी) : 2 वर्ष की सजा