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Kaithal News: कुकर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Wed, 31 May 2023 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वूमेन डा. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने मंगलवार को कुकर्म के दोषी कमल सिंह को 20 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत ने पीड़ित बच्चे को चार लाख रुपये मुआवजा डीएलएसए की मार्फत देने के भी आदेश दिए हैं। मामले के दूसरे आरोपी की सुनवाई नाबालिग न्यायालय में चल रही है। बच्चे के पिता ने ढांड पुलिस थाने में पांच मई को यह केस दर्ज करवाया था।
मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि थाना ढांड क्षेत्र के एक गांव निवासी का छह साल का बच्चा चार मई 2020 को शाम को सात बजे अचानक लापता हो गया। बच्चे का पिता उसे ढूंढते-ढूंढते पड़ोस में खाली पड़े एक मकान के पास गया तो वहां से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह अंदर गया तो वहां दो लड़के कमल सिंह व एक अन्य नाबालिग निवासी गांव बंदराना उसे देख कर मौके से भाग गए। बच्चे के पिता ने उससे पूछा तो उसने बताया कि इन दोनों लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया है। मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। इसमें फैसला सुनाते हुए एडीजे डा. गगनदीप कौर सिंह ने कमल को दोषी पाया और 20 साल की सजा तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है। दूसरे आरोपी के खिलाफ मामला नाबालिग न्यायालय में विचाराधीन है।
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