फसल कटाई के बाद बचे अवशेष जलाने पर धारा 144 लागू
कैथल। जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने जनहित में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत समस्त जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। धान फसल की कंबाइन मशीन से कटाई करवाने के उपरांत फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को खतरे की आशंका के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। इन अवशेषों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि यंत्रों से मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढाई जा सकती है। इन आदेशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड लगाया जाएगा।