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स्मैक तस्करी में आरोपी को 18 माह की सजा

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत द्वारा 20 ग्राम स्मैक तस्करी मामले में आरोपी जसविंद्र उर्फ जस्सी निवासी खरकां को 18 माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अगस्त 2016 को नशा निरोधक दस्ता पुलिस ने आरोपी जसविंदर उर्फ जस्सी को गुहला खरका रोड से काबू किया गया था। जिसके कब्जे से पॉलीथिन में 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा उक्त मामले की माननीय न्यायालय में मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। इस मामले में न्यायालय द्वारा उक्त सजा सुनाई गई है। संवाद
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