स्थगित हो सकता है प्रबंधक समिति का चुनाव
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। आरकेएसडी कॉलेज प्रबंधक समिति के 3714 की वोटर लिस्ट पर होने वाले चुनाव अब स्थगित हो सकते हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने जिला रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर-भीतर वोटर लिस्ट पर दावे व आपत्तियां आमंत्रित करने और अगले 15 दिनों में इन दावे व आपत्तियों को निपटाने के आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि जिला रजिस्ट्रार दावे एवं आपत्तियां कब आमंत्रित करते हैं।
विदित रहे कि कॉलेज प्रशासक द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी तहसीलदार राकेश कुमार ने 24 दिसंबर की तिथि चुनाव के लिए निर्धारित की है। जिस 3714 की वोटर लिस्ट पर यह चुनाव होना है। उसमें सदस्य प्रकाश नारंग ने वोटर लिस्ट से संबंधित आपत्तियां दर्ज करवाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव के लिए जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। उनकी आपत्तियों में वोटर लिस्ट से मृतक सदस्यों के नाम हटाने, सदस्यों के गलत नाम सही करने और कॉलेजियम से जुड़ी कई बातें उठाई थीं। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 22 नवंबर को फैसला सुनाया। जिसमें हाईकोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए कि चुनाव से पूर्व 15 दिन का समय देकर प्रकाश नारंग सहित संस्था के ऐसे सदस्यों की दावे व आपत्तियां दर्ज की जाएं, जो अपनी आपत्तियां दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके बाद 15 दिनों के अंदर-अंदर इन दावे व आपत्तियों को निपटाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इनको निपटाने में कोई परेशानी महसूस करें तो एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कोई भी तरीका अपना सकते हैं।
अब आगे क्या? - हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिला रजिस्ट्रार को 15 दिनों का नोटिस देना होगा। जिसमें वे 3714 की वोटर लिस्ट पर दावे व आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। हालांकि पहले की आपत्तियों पर सुनवाई के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब 15 दिन का समय और देना होगा। 24 दिसंबर को निर्धारित चुनाव की तिथि से पूर्व ही जिला रजिस्ट्रार को यह समय देना होगा। ताकि दावे व आपत्तियों को चुनाव से पूर्व निपटा सकें। अब यह कॉलेज प्रशासक सहित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे दावे व आपत्तियों के लिए 15 दिन देने के बाद निपटाने में 1 या 2 दिन लेते हैं या फिर पूरे 15 दिन। यदि दावे व आपत्तियां निपटाने के लिए पूरे 15 दिन का समय लिया गया तो निश्चित तौर पर चुनाव की तिथि स्थगित करनी पड़ेगी और यदि दावे व आपत्तियां 1 या 2 दिन में निपटाई जा सकीं तो चुनाव आगे स्थगित करने की जरूरत नहीं रहेगी।
कॉलेज प्रबंधक समिति के पूर्व प्रधान सतीश बंसल ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। जो लोग चाहते थे, चुनाव न हों, इस फैसले से उन लोगों को जवाब मिल गया है। अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार चुनाव हो सकेंगे। बहुत जल्द मैनेजमेंट आएगी और संस्था के रुके हुए कार्यों को पूरा किया जा सकेगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश निरवानी का कहना है कि अधिकारियों को चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार दावे व आपत्तियां निपटाकर समय पर चुनाव करवाएं। ताकि संस्था का विकास हो सके। प्रशासक एवं एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी नियमों का पालन किया जाएगा। अभी मुझे फैसले की प्रति नहीं मिली हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने निपटाई आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव को लेकर दायर याचिका
कहा - मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय दें रजिस्ट्रार, अगले 15 का समय इन आपत्तियों को निपटाने के लिए दें
- प्रकाश नारंग की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
फोटो संख्या-11