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नाबालिग से दुष्कर्म में 13 साल की कैद

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कैथल। अदालत ने 16 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 13 वर्ष के कारावास की सुजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे पूनम सुनेजा की अदालत ने दिया है। फैसले में 23 वर्षीय विकास उर्फ राजू को 13 वर्ष की सजा के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पीड़िता को एडीआर सेंटर की माध्यम से चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 25 हजार रुपये की राशि भी दी जाएगी।
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घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने नौ जून 2020 को थाना पूंडरी में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने बताया कि गत चार जून 2020 को पीड़ित लड़की के माता-पिता व भाई मजदूरी करने गए थे। पीड़िता व उसका 10 वर्षीय छोटा भाई घर पर थे। छोटा भाई बाहर गली में अन्य ब‘चों के साथ खेल रहा था। इस बीच घर पर अकेला देखकर दोपहर के समय पीड़िता के घर में घुस आया व उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने लोकलाज के डर से इस बारे किसी को कुछ नहीं बताया।
विकास ने जाते समय लड़की और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपनी मांग को सारी बात बनाई तो मां ने थाना पूंडरी में शिकायत दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विकास को दोषी पाया व 13 साल कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।
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