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सरकारी संपति पर ना हो कोई राजनीतिक संदेश

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सरकारी संपत्ति पर न हो कोई राजनीतिक संदेश
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डीसी ने बैठक में जारी किए आदेश, चुनाव आचार संहिता के बीच सभी तरह के पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि को हटाने के आदेश जारी किए
फोटो संख्या-23
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान यह सुनिश्चित करें कि विभाग से संबंधित किसी भी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर या वाल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यह सभी हरियाणा संपत्ति प्रतिरूपण रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिरूपण की परिभाषा में आता है। यदि किसी विभागीय संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग, पोस्टर या वाल पेंटिंग पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी अधिकारियों को 3 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी।
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निर्देशों का पालन करें राजनीतिक दल : डीसी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत राजनीतिक पार्टिंयों, संगठनों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधित को निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि पर वे स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा झंडे, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्लोगन न लिखे जाएं।
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