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चुनाव के लिए हथियार रखने पर लगाई धारा 144

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जिले में धारा 144 लगाई
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कैथल। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपूर्ण जिला की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से विस्फोटक पदार्थ, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू, साइकिल की चेन तथा हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेंगे। हालांकि यह आदेश पुलिस बल और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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