10 से शुरू होंगी ग्रुप डी कर्मचारियों के चयन के लिए परीक्षा
कैथल। जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 10, 11, 17 व 18 नवंबर को प्रात:कालीन एवं सायं कालीन सत्रों में समूह डी के पदों हेतू आयोजित करवाई जा रही लिखित परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 10, 11, 17 व 18 नवंबर 2018 को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा के दिनों सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा डियूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।