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डेरा प्रमुख मामले की सुनवाई को लेकर जिले में धारा 144 लागू

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डेरा प्रमुख मामले की सुनवाई को लेकर जिले में धारा 144 लागू
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश धर्मबीर सिंह ने 11 जनवरी को पंचकूला स्थित सीबीआई न्यायालय द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थलों के अलावा जिला की सीमा में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित किए गए स्थलों के अलावा अन्य स्थलों पर गैर कानूनी गतिविधियों, सड़क जाम करने, रास्ते, रेलवे ट्रैक, वाटर चैनल, पावर हाउस के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेशों के तहत इस दौरान विस्फोटक पदार्थ, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंड़ासी, चाकू तथा हथियार के तौर पर प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तु लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात की गई पुलिस फोर्स तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा लाठी लेकर चलने तथा कानूनन हथियार रखने के लिए अधिकृत समुदायों पर आदेश लागू नहीं होंगे, जब तक वे हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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