हरियाणा सरकार ने हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के लिए मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन पदों के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन करें जो मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद के लिए योग्यता रखते हों। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ स्थित कमीशन में एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार ने एक सर्च कमेटी का गठन किया है जो योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी। मुख्य आयुक्त पद के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी का रैंक हरियाणा के मुख्य सचिव के स्तर या भारत सरकार में सचिव स्तर का होना चाहिए।
अध्यादेश के अनुसार कम से कम आयुक्त हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी होने चाहिए और जिनका स्तर प्रशासनिक सचिव या इसके बराबर और राज्य में कोई अन्य सेवा इसके बराबर की होनी चाहिए।
अन्य आयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं। जिनका कम से कम 20 वर्षों का अनुभव प्रबंधन, कानून, प्रशासन या कार्पोरेट शासकीय कार्यों में हो। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 27 जनवरी तक हरियाणा सरकार को भेज सकते हैं।