फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jind News: ससुराल में प्रताड़ना से तंग महिला ने फंदे से लटककर दी जान

विज्ञापन
फोटो 27जेएनडी01-संतोष अपने पति ​शिवदत्त के साथ। स्रोत परिजन
विज्ञापन
जींद। पोखरी खेड़ी में 31 वर्षीय महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया।
विज्ञापन

घटना से चंद मिनट पहले महिला ने अपने भाई को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी लेकिन परिजनों के पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले जा चुके थे। सदर थाना पुलिस ने महिला के पति, ससुर और देवर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।
भिवानी जिले के गांव कितलाना निवासी आनंद ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उनकी बहन संतोष उर्फ संतो की शादी वर्ष 2016 में पोखरी खेड़ी निवासी शिवदत्त से हुई थी। शादी के करीब पांच साल बाद शिवदत्त लेबर इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। इसके बाद से ससुराल में बहन को परेशान किया जाने लगा।
विज्ञापन

22 सितंबर की शाम करीब 7 बजे संतोष ने उन्हें फोन कर ससुराल से ले जाने की गुहार लगाई और कहा कि वह अब ससुराल में नहीं रह सकती। उन्होंने उसे समझाते हुए अगली सुबह पिता को भेजने की बात कही। इसके करीब दस मिनट बाद दोबारा फोन आया तब संतोष रो रही थी। इसके बाद आनंद अपनी मां, भाई और दो ममेरे भाइयों के साथ तुरंत पोखरी खेड़ी के लिए रवाना हुए।
घर पहुंचे तो मिली सूनी, खून लगी चुन्नी का आरोप
परिजनों के अनुसार, जब वे संतोष के घर पहुंचे तो घर की सभी लाइटें बंद थीं। वहां एक चुन्नी पड़ी मिली जिस पर खून के निशान होने का आरोप लगाया गया है। ससुराल पक्ष ने बताया कि संतोष ने इसी चुन्नी से फंदा लगाया था जबकि भाई ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर फंदे पर लटकाया गया।
तीन दिन इलाज के बाद हिसार में मौत
संतोष को पहले नागरिक अस्पताल जींद ले जाया गया था जहां से हालत गंभीर देख हिसार रेफर कर दिया गया। हिसार के जिंदल अस्पताल में करीब तीन दिन इलाज चलने के बाद 24 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि संतान न होने के चलते संतोष को ससुराल में बांझ कहकर ताने दिए जाते थे। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं संतोष के पति शिवदत्त, ससुर बलबीर और देवर मंजीत के खिलाफ बीएनएस की धारा 108/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें