नशीले पदार्थ तस्करी करने के जुर्म में अदालत ने जाजनवाला गांव की पति-पत्नी को दस साल के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं भुगतने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 अप्रैल 2014 को सदर थाना नरवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव जाजनवाला निवासी निहाल सिंह व उसकी पत्नी आजादों नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी निहाल सिंह के घर पर छापेमारी की। जहां से पुलिस ने रंगे हाथों आरोपी आजाद सिंह और उसकी पत्नी आजादों के कब्जे से तीन किलो 150 ग्राम चरस और 45 हजार 149 रुपये की नकदी बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने नशीले पदार्थ तस्करी करने के जुर्म को कबूल लिया था।
सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति व पत्नी के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी निहाल सिंह और उसकी पत्नी आजादों को नशीले पदार्थ के तस्करी का दोषी ठहराते हुए दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।