19जेएनडी22-बस अड्डे का फोटो। संवाद
जींद। हरियाणा रोडवेज की बसों में हैप्पी कार्ड के माध्यम से निशुल्क सफर करने के लिए यात्रियों को साथ में अपना फोटो पहचान पत्र भी रखना होगा, क्योंकि अब एक कार्ड पर परिवार के अन्य लोग भी निशुल्क सफर का फायदा उठा रहे हैं। हैप्पी कार्ड का इस्तेमाल पात्र के सिवाय कोई और न कर पाए, इसके लिए परिचालक बसों में हैप्पी कार्ड से टिकट लेने वालों की आईडी भी जांचेंगे। फिलहाल परिचालक इस बारे में सफर कर रहे पात्रों को जागरूक कर रहे हैं। हैप्पी कार्ड पर पात्र की फोटो नहीं है, इसलिए यह पता लगा पाना मुश्किल है कि कार्ड पात्र का है या इसका कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुष्टि के लिए पात्र हैप्पी कार्ड के साथ अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र भी साथ लेकर नहीं चल रहे। इस कारण पात्रों को बसों में सफर के लिए हैप्पी कार्ड के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसे कार्ड के जरिए टिकट लेते समय दिखाना होगा। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) में एक लाख या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य पात्र हैं। इन्हें हरियाणा रोडवेज से हैप्पी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसे दिखाकर वह रोडवेज बसों में एक साल में एक हजार किमी तक निशुल्क सफर कर पाएंगे। कार्ड के लिए रोडवेज को 50 रुपये की फीस देनी है। योजना के तहत आवेदन किसी भी सीएससी से किया जा सकता है। फोटो युक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक कॉपी भी रख सकते हैं।
रोडवेज बसों में हैप्पी कार्ड के माध्यम से निशुल्क सफर करने के लिए यात्री अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ रखें, जिससे पता लग पाए कि हैप्पी कार्ड दिखाने वाला ही योजना का सही लाभ ले रहा है। -राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद।
19जेएनडी22-बस अड्डे का फोटो। संवाद