जींद। पेयजल बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्रवाई करेगा। 31 मई तक पेयजल बिल का भुगतान न करने पर विभाग पेयजल कनेक्शन काटेगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में 100 फीसदी की एकमुश्त छूट दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना पुराना बकाया और चालू बिल 31 मई तक जमा करवाना होगा।
पुराने नियमों के तहत देरी से भुगतान करने पर कुल बकाया राशि पर जुर्माना लगता था, जिससे बिल बहुत अधिक बढ़ जाता था। अब नए संशोधन के अनुसार यदि देय तिथि तक बिल नहीं भरा जाता तो केवल चालू बिल पर ही एक बार दस प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
अगले बिलों में पिछली कुल बकाया राशि पर दोबारा जुर्माना नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मताना ने बताया कि जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना और सफीदों शहरों को मिलाकर जिले में कुल 53,960 पेयजल एवं सीवरेज उपभोक्ता हैं।
इन उपभोक्ताओं पर विभाग की करोड़ों रुपये की राशि बकाया है। विभाग ने सभी से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने बिलों का निपटान करें, अन्यथा विभाग को मजबूरन कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ेगी।
वर्जन
योजना का लाभ केवल मीटर युक्त पेयजल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। जिन घरों में अभी तक मीटर नहीं लगे हैं और वे इस सरचार्ज माफी का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें तुरंत अपने कनेक्शन पर मीटर लगवाना होगा।
-भानुप्रकाश, एक्सईएन, जन स्वास्थ्य विभाग जींद।