संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। जिला एवं सत्र न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ देकर चोरी करने के जुर्म में दो महिलाओ को दोषी करार देते हुए अंडरगोन की सजा सुनाई है। गुलकनी गांव निवासी प्रलहाद ने 28 मई 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पालिका बाजार में आया था। उसी दौरान दो महिला उसके पास आई और अपनी लड़की के लिए रिश्ता पूछा। जिस पर उसने अपने पौते के बारे में बताया। बातचीत के दौरान दोनों उसे गुुरुद्वारे के निकट ले गई। जहां उन्होंने उसे ठंडे में नशीला पदार्थ पिला दिया। बेसुध होन पर महिलाओं ने उसकी सोने की अंगूठी, चांदी का छल्ला, 800 रुपये की नगदी, मोबाइल फोन निकाल लिया और फरार हो गई। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में राजपति तथा फूलपति का नाम सामने आया था। शहर थाना पुलिस ने पांच जनवरी 2022 को दोनों को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश रितू गर्ग की अदालत ने राजपति तथा फूलपति को दोषी करार देते हुए अडंरगोन की सजा सुनाई है।