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Jind News: 45 लाख के चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा बरकरार

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जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने वर्ष 2018 में सुनाए गए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खत्री सौरभ की अदालत ने भूपेंद्र नगर निवासी कप्तान को चेक बाउंस मामले में दो साल के कठोर कारावास और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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सेक्टर-8 निवासी बिजेंद्र ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2013 में कप्तान ने उससे 40 लाख रुपये का लोन लिया था। बाद में दोनों के बीच हिसाब होने पर कप्तान ने 45 लाख रुपये का चेक दिया जो खाते में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। बचाव पक्ष ने कोर्ट में चेक गुम होने और झूठा फंसाने की दलील दी, जबकि शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने मंगलवार को अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को कायम रखा।
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प्रेम विवाह कर लड़की को छोड़ने के मामले में दो आरोपी बरी

जींद। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने प्रेम विवाह कर लड़की को छोड़ने के मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार, अलेवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने साल 2020 में एफआईआर में बताया था कि जून 2020 में ढाणी ब्राह्मण, जिला हांसी निवासी प्रदीप के साथ प्रेम विवाह किया था। छह दिन बाद उसने कहा कि परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हैं और वह अनुसूचित जाति की लड़की को अपने घर नहीं रखेंगे। इसलिए तुम्हें छोड़ना होगा। प्रदीप का चाचा गोकल उसे लेकर मायके पहुंचा और कहा कि आपकी लड़की को वह नहीं रख सकते और परिजनों पर समझौते का दबाव बनाया। आरोप है कि 15 जून को आरोपी प्रदीप ने उसे जींद बुलाया। वह और उसके दोस्त बोलेरो गाड़ी में उसे सफीदों रोड पर ले गए और वहां चाकू की नोक पर प्रदीप ने उसका यौन उत्पीड़न किया। मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना में दी गई। पुलिस ने आरोपी प्रदीप और गोकल के खिलाफ एससी-एसटी समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया कि युवती ने अपनी मर्जी से शादी की थी और चाकू की नोक पर यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई थी।
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