जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने वीरवार को महिला को नशीली गोलियां खिलाकर सोने के गहने चोरी करने पर दो महिलाओं को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
13 अगस्त 2021 को गांव भाणा ब्राह्मण निवासी भागमती ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह उचाना कलां गई हुई थी। वहां पर उनको दो महिलाएं मिली और कुछ खाने के लिए दिया। महिलाओं के दिए गए खाने को खाते ही उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों महिलाओं ने उसकी सोने की बाली, ओम तथा पर्स से तीन हजार रुपये चोरी कर लीं। बाद में लोगों ने उन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। उचाना थाना पुलिस ने इस मामले में गांव रधाना निवासी राजपति तथा आजाद नगर, हिसार निवासी फूली को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने राजपति व फूली को नशा देकर सोने के जेवर और नकदी चोरी करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।