बाइक पर मोबाइल छीनकर फरार होने के दो दोषियों बीड़ वाली ढाणी निवासी अमित और रामगढ़ निवासी परमजीत को एडिशनल सेशन जज सुभाष चंद्र सिरोह की अदालत ने दो-दो वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
19 जनवरी को शिव कॉलोनी निवासी जयनारायण ने सिविल लाइन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 18 जनवरी की रात को बस स्टैंड की तरफ गया हुआ था। जब वह बस स्टैंड के निकट पहुंचा तो किसी जानकार से फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और मोबाइल झपट लिया। उसने युवकों का पीछा किया लेकिन वह फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने छीना झपटी का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान मोबाइल झपटने के आरोप में गांव बीड़ वाली ढाणी निवासी अमित व रामगढ़ निवासी परमजीत का नाम सामने आया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।