जींद। जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, पिछले साल शहर थाना जींद में युवक ने एफआईआर में बताया था कि उनकी नाबालिग बहन बिना बताए घर से चली गई और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी असलम और राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर जांच पूरी करने के बाद दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। आरोपी असलम को एक लाख और दूसरे आरोपी राहुल को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।