जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने रामराय निवासी अमरजीत उर्फ जीतो और गुलाब उर्फ डेडू को दोषी करार दिया है। उन्हें सात साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना नहीं भरने पर इन दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना सदर सफीदों में 17 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। पानीपत निवासी संदीप ने इस संबंध में एफआईआर कराई थी। संदीप ने बताया कि उसके मामा के घर गांव मुआना में राहुल का जन्मदिन समारोह था। समारोह के दौरान डीजे पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद वह मंजीत और अजय के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था।
आरोप था कि गांव मुआना आईटीआई के पास दो बाइक पर सवार युवकों ने उन पर हमला किया। उन्होंने पहले हवाई फायर किए और फिर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसमें मंजीत को दो और अजय को एक गोली लगी थी। पुलिस ने अमरजीत उर्फ जीतो और गुलाब उर्फ डेडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया, जिसके बाद से मामला विचाराधीन था।