जींद। एडिशनल सेशन जज शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने छह जून 2024 को एफआईआर में बताया था कि वह कार्यवश रिश्तेदारी में आई थी। वहां पर पड़ोसी जीजा गांव गोसाई खेड़ा निवासी मनीष भी आया था। आरोपी मनीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की।
काफी देर तक उसे कमरे में बंद रखा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मनीष के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, अश्लील हरकत करने, छह तथा आठ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।